भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने एक बड़े फैसले के तहत शुक्रवार (19 मई) को 2000 के नोट को चलन से बाहर कर दिया है, हालांकि नोट अभी लीगल टेंडर बना रहेगा। आरबीआई ने बताया है कि नोट 30 सितंबर तक बैंक में बदलवाया जा सकता है। RBI ने क्लीन नोट पॉलिसी के तहत यह कदम उठाया है। RBI इन नोटों को साल 2018-19 में ही छापना बंद कर दिया था। RBI ने यह भी जानकारी दी है कि दो हजार रुपये के नोट 19 रिजनल ऑफिसों पर 23 मई से बदले जा सकेंगे। एक बार में सिर्फ 20,000 रुपये तक के नोट बदले जा सकेंगे। आरबीआई के इस फैसले से जुड़ी 10 खास बातें कौनसी हैं? जानिए
- 2000 रुपये का नोट 30 सितंबर के बाद भी वैध मुद्रा बना रहेगा
- लोग दो हजार रुपये के नोट को बैंक खातों में जमा कर सकते हैं। इसके अलावा लोग बैंकों और RBI के 19 क्षेत्रीय कार्यालयों में जाकर दूसरे मूल्य का नोट ले सकते हैं।
- दो हजार का नोट बैंक खातों में बिना किसी बाधा के जमा किये जा सकते हैं। हालांकि यह KYC मानकों का पूरा करने पर निर्भर है।
- लोग 23 मई से एक दिन में अधिकतम 20,000 रुपये मूल्य तक के दो हजार रुपये के नोट बदल सकते हैं।
- बैंक प्रतिनिधियों के जरिये बैंक खाताधारक 4,000 रुपये मूल्य तक के दो हजार रुपये के नोट बदल सकते हैं।
- नवंबर 2016 में पुराने 500 और 1,000 रुपये के नोटों को चलन से हटाने के बाद दो हजार रुपये का नोट जारी किया गया था।
- नवंबर 2016 में नोटबंदी के उलट 2,000 रुपये का नोट 30 सितंबर वैध मुद्रा बना रहेगा।
- RBI ने FY 2018-19 से 2,000 रुपये के नोट की छपाई बंद कर दी थी।
- 9. दो हजार रुपये के करीब 89 प्रतिशत नोट मार्च 2017 से पहले जारी किए गए थे।
- 10. मार्च 2018 में चलन में मौजूद कुल नोट में दो हजार रुपये के नोट की हिस्सेदारी 37.3 प्रतिशत थी, जो 31 मार्च, 2023 को घटकर 10.8 प्रतिशत रह गयी।