Income Tax Return Filing: टैक्स पेयर्स के लिए एक अच्छी खबर है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने विशेष मामलों के लिए इनकम टैक्स फाइलिंग की आखिरी तारीख बढ़ा दी है। दरअसल इनकम टैक्स फाइलिंग की अंतिम तारीख ऑडिट रिपोर्ट मांगे गए मामलों के लिए बढ़ाई है। गुरूवार को सीबीडीटी ने दर रात बयान जारी करते हुए इनकम टैक्स रिटर्न की अंतिम तारीख 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से यह बयान जारी किया गया है। ट्विट में लिखा गया है कि देशभर से मिली प्रतिक्रिया के बाद आईटीआर और टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की अंतिम तारीख को 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2019 करने का फैसला लिया गया है।
यह डेडलाइन उन खातों के लिए है जिसमें ऑडिट की जरूरत है। सीबीडीटी का कहना है कि इसके संबंध में जल्द ही एक औपचारिक नोटिस जारी किया जाएगा। गौरतलब है कि इस श्रेणी में आने वाली इकाइयां के आयकर रिटर्न का आकलन आयकर कानून की 44एबी धारा के तहत किया जाता है और इनके खातों को रिटर्न दाखिल करने से पहले ऑडिट करने की आवश्यकता होती है।
आयकर विभाग के लिए एक नीति की रूपरेखा तैयार करने वाले केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने झूठी खबर के बारे में भी खंडन किया ” सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चल ही खबर को गलत बताते हुए कहा कि आईटीआर दाखिल करने से संबंधित तारीख बढ़ाने की अधिसूचना को गलत बताया। सीबीडीटी ने करदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे ऐसी झूठी खबरों के शिकार न हों। ”