बीमा नियामक इरडा ने आम लोगों को डिजिटल नेशनल मोटर इंश्योरेंस के साथ लेन देने में धोखाधड़ी के खतरे को लेकर आगाह किया है।

क्या कहा इरडा ने: बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा) ने कहा कि यह सूचना मिली है कि कंपनी बिना लाइसेंस और पंजीकरण के बीमा पॉलिसी की बिक्री के काम में लगी है। इरडा ने एक नोटिस में कहा, ‘‘यह बात सामने लाई गई है कि बेंगलुरु से काम कर रही डिजिटल नेशनल मोटर इंश्योरेंस नाम की कंपनी बीमा पॉलिसी बेच रही है। हालांकि उसके पास लाइसेंस नहीं है और न ही प्राधिकरण ने किसी प्रकार की पॉलिसी बेचने को लेकर उसके रजिस्ट्रेशन को मंजूरी दी है।’’

इरडा की ओर से आगे कहा गया, ‘‘प्राधिकरण लोगों को इस कंपनी से सतर्क रहने और बीमा कारोबार से संबंधित किसी भी प्रकार का लेन-देन नहीं करने की सलाह देता है।’’

बीते 1 फरवरी को आम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश(एफडीआई) की सीमा को बढ़ाकर 74 प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया है। इस कदम का उद्देश्य विदेशी कंपनियों को निवेश के लिए आकर्षित करना है।

31 मार्च तक मंजूरी: इरडा के नए नियम के तहत अब जीवन बीमा कंपनियों के लिए संभावित पॉलिसीधारकों से इलेक्ट्रॉनिक तरीके से मंजूरी लेने की सुविधा 31 मार्च, 2021 तक ली जा सकती है।

बता दें कि कोरोना महामारी की वजह से सामान्य कारोबारी गतिविधियों में अड़चनों के मद्देनजर बीमा नियामक ने अगस्त में प्रायोगिक आधार पर जीवन बीमा कंपनियों को 31 दिसंबर तक शुद्ध जोखिम वाले उत्पादों (ऐसी पॉलिसियां जिसमें बचत का तत्व नहीं है) के लिए उपभोक्ताओं से इलेक्ट्रॉनिक मंजूरी की अनुमति दी थी।

इस सुविधा के तहत व्यक्तिगत बीमा एजेंटों या बीमा मध्यवर्ती इकाइयों द्वारा लाए गए कारोबार में प्रस्ताव फॉर्म पर उपभोक्ता के हस्ताक्षर की जरूरत नहीं होगी।