Income Tax Rules: आज (1 अप्रैल 2024) से नए वित्तीय वर्ष की शरुआत हो गई है। और वित्त मंत्रालय ने यह साफ कर दिया है कि टैक्स रिजीम में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है। आपको बताते हैं टैक्स रिजीम (Tax Regime) को लेकर क्या-क्या नियम हैं…

  1. नए टैक्स रिजीम को Finance Act 2023 में सेक्शन 115BAC(1A) के तहत लाया गया था।
  2. नया टैक्स रिजीम कंपनियों, फर्म के अलावा इंडिविजुअल के लिए भी लागू होता है। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 से यह डिफॉल्ट टैक्स रिजीम होगा और असेसमेंट ईयर 2024-25 होगा।
  3. नए टैक्स रिजीम में टैक्स रेट्स थोड़े कम हैं। लेकिन इसमें पुराने टैक्स रिजीम की तरह टैक्स में मिलने वाली अलग-अलग छूट और डिडक्शन (50,000 रुपये से स्टैंडर्ड सैलरी डिडक्शन और 15000 रुपये फैमिली पेंशन के अलावा) उपलब्ध नहीं है।
  1. नया टैक्स रिजीम एक डिफॉल्ट टैक्स रिजीम है। हालांकि टैक्स पेयर्स अपनी जरूरत के मुताबिक, टैक्स रिजीम (पुराना या नया) का चुनाव कर सकते हैं।
  2. आपको बता दें कि असेसमेंट ईयर (AY 2024-25) के लिए रिटर्न फाइल करने तक नए टैक्स रिजीम को चुनने का विकल्प रहता है। ऐसे लोग जिनके पास कोई बिजनेस इनकम नहीं है, उनके पास हर वित्तीय वर्ष में रिजीम चुनने का ऑप्शन मौजूद रहता है। यानी इस तरह के इंडिविजुअल चाहें तो पहले साल नया टैक्स रिजीम और दूसरे साल पुराने टैक्स रिजीम का ऑप्शन चुन सकते हैं।
  3. क्या हैं New Tax Regime के फायदे? बता दें कि नए टैक्स रिजीम में टैक्सपेयर्स को कई बेनिफिट मिलते हैं:
  4. आसान टैक्स प्लानिंग: नए टैक्स रिजीम में टैक्सपेयर को अपने ट्रैवल टिकट और रेंट रीसिप्ट का ट्रैक रिकॉर्ड रखने की जरूरत नहीं होती है। इसका मसद टैक्स प्लानिंग को आसान करना है।
  5. बेसिक छूट लिमिट में वृद्धि: बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट को 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये किया गया है। इसके चलते ही नया टैक्स रिजीम ज्यादा आकर्षक है।
  6. सरचार्ज रेट में कमी: 5 करोड़ से ज्यादा इनकम वाले लोगों के लिए सरचार्ज को नए टैक्स रिजीम में 37 फीसदी से घटाकर 25 फीसदी कर दिया गया है। गौर करने वाली बात है कि घटा हुआ सरचार्ज रेट सिर्फ नए टैक्स रिजीम को चुनने वालों के लिए ही है।
  7. इसके अलावा नए टैक्स रिजीम में रिबेट लिमिट में भी बढ़ोत्तरी हुई है। 7 लाख रुपये तक की इनकम वाले लोगों के लिए रीबेट लिमिट अब 25 हजार रुपये है।
  8. इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं: बता दें कि 1 फरवरी 2024 को अंतरिम बजट पेश करने के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है और डायरेक्ट व इनडायरेक्ट टैक्स रेट पहले वाले ही रहेंगे। इंपोर्ट ड्यूटी में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है।