कोरोना संकट के चलते सरकार ने टैक्स से जुड़ी डेडलाइंस और अन्य कई निवेश योजनाओं की तारीख को बढ़ाने का फैसला लिया था। कोरोना काल में आर्थिक संकट से जूझ रहे आम लोगों को बचाने के मकसद से सरकार ने यह फैसला लिया था, लेकिन अब इनमें से ज्यादातर की आखिरी तारीख समाप्त होने वाली है। 31 जुलाई को ऐसी कई स्कीमों और छूट की आखिरी तारीख होगी। ऐसे में आपके पास इन कामों को निपटाने के लिए महज तीन दिन का ही वक्त बाकी है…

सेल्फ असेसमेंट टैक्स की आखिरी तारीख
2019-20 के लिए आपका सेल्फ असेसमेंट टैक्स 1 लाख रुपये से ज्यादा है तो फिर आपको सरकार ने राहत दे दी है और अब 31 जुलाई, 2020 तक की बजाय 30 सितंबर तक फाइल कर सकते हैं। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आपको इस पर फाइन देना होगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के मुताबिक तय समय पर टैक्स अदा न करने पर हर महीने 1 पर्सेंट की दर से फाइन देना होगा। हालांकि अन्य स्कीमों को लेकर अब तक सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया है।

PF खातों में अब नहीं जमा करेगी सरकार
सरकार ने कर्मचारियों की टेक होम सैलरी में इजाफा करने के मकसद से एंप्लॉयी और कंपनियों की ओर से पीएफ में अंशदान को तीन महीने के लिए 12 की बजाय 10 फीसदी करने का फैसला लिया था। यह फैसला तीन महीनों, मई, जून और जुलाई, के लिए लागू किया गया था। इसका अर्थ यह है कि अगस्त महीने से अब कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में से 12 फीसदी हिस्सा पीएफ के तौर पर कटेगा।

2018-19 के आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख
मोदी सरकार की ओर से फाइनेंशियल ईयर 2018-19 के इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने की तारीख को दो बार बढ़ाया जा चुका है। पहले यह तारीख 31 मार्च, 2020 थी, जिसे बढ़ाकर 30 जून, 2020 कर दिया गया था। इसके बाद यह डेडलाइन बढ़कर 31 जुलाई 2020 हो गई थी।

टैक्स सेविंग्स स्कीम के लिए भी है लास्ट डेट
यदि आप अपने अब तक फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के लिए अब तक टैक्स सेविंग्स स्कीम का फायदा नहीं उठाया है तो जल्दी करें। इसकी तारीख भी सरकार की ओर से बढ़ाकर 31 जुलाई कर दी गई थी। यदि आप इसमें चूक जाते हैं तो फिर 2019-20 के लिए आप फिर टैक्स में छूट हासिल नहीं कर पाएंगे।