यदि आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया है और रिफंड का इंतजार कर रहे हैं तो आपको उससे पहले एक और काम करना होगा वरना अमाउंट आपके खाते में नहीं आएगा। इसके लिए आपको अपने बैंक खाते को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाकर प्री-वैलिडेट कराना होगा। इसके अलावा आपके बैंक खाते से पैन जुड़ा होना चाहिए और दोनों में नाम एक ही होना चाहिए। आइए जानते हैं, इनकम टैक्स रिफंड हासिल करने के लिए आपको करना होगा क्या काम…
– आपको सबसे पहले incometaxindiaefiling.gov.in पोर्टल पर जाना होगा और PAN नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड दर्ज करके लॉग इन करना होगा।
– लॉग इन करने के बाद आपको प्रोफाइल सेटिंग टैब पर जाना होगा और फिर ‘Pre-validate your Bank Account’ के विकल्प पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपके सामने उन बैंक खातों की लिस्ट आएगी, जो ई-फाइलिंग पोर्टल से जुड़े हैं। इसके बाद आपको इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड के जरिए अकाउंट का वैलिडेशन करना होगा।
– आप किसी एक बैंक अकाउंट को ही EVC से वैलिडेट करा सकते हैं। इस तरह यदि आप एक अकाउंट को EVC से वैलिडेट करा लेते हैं तो फिर किसी अन्य खाते का वैलिडेशन नहीं करा सकेंगे।
– यदि आप दर्ज खातों से अलग किसी अन्य अकाउंट में रिफंड हासिल करना चाहते हैं तो फिर आपको ‘Add’ के विकल्प क्लिक करना होगा और अपने बैंक खाते, अकाउंट टाइप, IFSC कोड और कॉन्टेक्ट डिटेल्स दर्ज करनी होंगी।
– इन सभी कामों को पूरा करने के बाद आपको ‘Pre-validate’ के विकल्प करना होगा। इसके बाद आपको ट्रांजेक्शन के बारे में जानकारी मिल जाएगी।
– रिफंड हासिल करने के लिए यह जरूरी है कि आपने जिस बैंक खाते को ‘Pre-validate’ किया है, उससे पैन कार्ड जुड़ा हो। यही नहीं बैंक खाते और पैन कार्ड पर एक ही नाम दर्ज हो। यदि दोनों जगह एक ही नाम है तो आपका खाता ‘Pre-validate’हो जाएगा।