करदाताओं के लिए सेवाओं में सुधार की एक औैर कवायद के तहत आयकर विभाग ने अपने ग्राहक सेवा केंद्रों को करदाताओं की ई-मेल के जरिए आई शिकायतों की प्रभावी तरीके से निगरानी करने और उन्हें कर अधिकारियों को भेजने का निर्देश दिया है।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मंगलवार को करदाताओँ के अनुकूल विभाग की दो पहलों का शुभारंभ किया है। इनके तहत शिकायतों का निपटान आयकर कार्यालय जाए बिना करने तथा पैन कार्ड की प्रक्रियाओं को सरल करना शामिल है। नए निर्देशों के तहत आयकर संपर्क केंद्रों से कहा गया है कि वे करदाताओं की शिकायतों को रेंज इन-चार्ज को भेजें, जो उसे संबंधित आकलन अधिकारी (एओ) को भेजेंगे। क्षेत्रीय प्रमुख उनके अधिकार क्षेत्र की शिकायतों की निगरानी करेंगे। इससे शिकायतों की बेहतर तरीके से निगरानी सुनिश्चित हो सकेगी।
पूर्व के नियमों के अनुसार इन शिकायतों को एओ को भेजा जाता था, लेकिन विभिन्न स्तरों पर उनकी निगरानी नहीं की जाती थी। अब ऐसा हो सकेगा। कुछेक मामलों में आयकर संपर्क केंद्रों द्वारा शिकायतें एओ स्नेल मेल के जरिये भेजी जाती थीं, ईमेल के जरिये नहीं। अब सभी शिकायतें ईमेल से आगे भेजी जाएंगी।
आयकर संपर्क केंद्र या ग्राहक सेवा केंद्रों को अब स्थायी खाता संख्या (पैन) से संबंधित पूछताछ का जवाब देना होगा। साथ ही उन्हें कर कटौती खाता संख्या आवेदनों, आयकर और संपदा कर जमा करने की प्रक्रिया, रिफंड से संबंधित शिकायतों के अलावा फोन या ईमेल से आई अन्य शिकायतों का जवाब देना होगा।
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