आयकर विभाग ने घोषणा की है कि ऐसे निर्धारितों के बारे में कार्रवाई-योग्य सूचना देने वाले मुखबिरों को 15 लाख रुपए तक का इनाम दिया जाएगा, जिन पर टीडीएस और स्व: आकलन कर श्रेणी समेत सरकार का विशाल कर और धन बकाया है।
विभाग ने पिछले हफ्ते देश भर में अपने सभी दफ्तरों को नए निर्देशों की एक शृंखला जारी की। जिसमें कहा गया है कि अगर कोई शख्स किसी घोषित डिफाल्टर के खिलाफ भरोसेमंद सूचना देता है, तो उनसे वसूले गए कर का दस फीसद खबर करने वालों को इनाम में दिया जाएगा लेकिन इनाम की यह रकम 15 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होगी।
नए दिशा-निर्देशों के अनुसार सूचना देने वालों की शिनाख्त गुप्त रखी जाएगी। कुछ मामलों में कानून के तहत जरूरी होने पर उनकी शिनाख्त सार्वजनिक की जा सकती है। उन्हें तथ्यों और दस्तावेजों के समर्थन के साथ सूचना देनी होगी।
