
इनकम टैक्स कैलकुलेटर एक बेहद आसान टूल है जिसे खासतौर पर ऑनलाइन ITR फाइल करने वालों के लिए डिजाइन किया गया है। इस टूल को सभी रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड ई-फाइलिंग यूजर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी मदद से यूजर्स इनकम टैक्स एक्ट, इनकम-टैक्स नियमों के तहत अपना टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए यूनियन बजट में होने वाले इनकम टैक्स नियमों के हिसाब से अपडेटेड, इस ऑनलाइन टूल के जरिए आप मौजूदा इनकम टैक्स गाइडलाइन्स के साथ सही टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं।
आपको कितना टैक्स पे करना है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी सैलरी किस इनकम टैक्स स्लैब में आती है।
एक व्यक्ति के लिए देश में अधिकतम नॉन-टैक्सेबल इनकम 2.5 लाख रुपये है।
अगर आपकी इनकम 3.5 लाख रुपये है तो आप सेक्शन 87ए के तहत वित्त वर्ष 2018-19 के लिए 2500 रुपये की छूट पा सकते थे।
वहीं 2019-20 के बाद से सेक्शन 87ए में मिलने वाली छूट को बढ़ाकर 12,500 रुपये कर दिया गया और 5 लाख रुपये तक की इनकम को नॉन-टैक्सेबल बना दिया गया।
सेक्शन 80C में टैक्स-बचत करने वाले निवेश के लिए 1.5 लाख रुपये तक लिमिट है। यानी 6.5 लाख रुपये तक की इनकम पर किसी तरह का टैक्स नहीं देना होगा।
नया रिजीम (बजट 2023):
एक व्यक्ति के लिए अधिकतम नॉन-टैक्सेबल इनकम 3 लाख रुपये है।
वहीं अगर आपकी कुल इनकम 7 लाख रुपये तक है तो आप सेक्शन 87ए के तहत 2023-24 के लिए 25,000 रुपये की छूट पा सकते है। यानी 7 लाख रुपये तक की इनकम नॉन-टैक्सेबल है।
पुराने रिजीम में सेक्शन 87ए के तहत छूट की सीमा 5 लाख रुपये ही है।
अगर किसी व्यक्ति की इनकम बेसिक छूट की सीमा से कम है तो उन्हें इनकम टैक्स रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है।
पुराने रिजीम के तहत जिनकी आय 2.5 लाख रुपये और नए रिजीम के तहत 3 लाख रुपये से कम है और वो इनकम टैक्स रिफंड क्लेम करना चाहते हैं तो ITR भरना जरूरी है।
इसके अलावा बाकी सभी लोगों के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरना जरूरी है।
नहीं, इनकम टैक्स कैलकुलेटर TDS (Tax Deducted at Source) को कैलकुलेट नहीं करता है।
यह टूल असेसमेंट ईयर के लिए देय टैक्स को ही कैलकुलेट करता है।