बजट 2016 में वित्‍त मंत्री अरुण जेटली ने वेतनभोगियों को इनकम टैक्‍स में कोई खास छूट नहीं दी। टैक्‍स स्‍लैब या दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया। हालांकि, छोटे टैक्‍सपेयर्स को कुछ राहत मिली। इसके लिए 5 लाख तक टैक्‍सेबल इनकम वालों को सेक्‍शन 87 (A) के तहत 2 से पांच हजार रुपए तक की छूट दी गई। इससे इनकम टैक्‍स में करीब 3090 रुपए की छूट मिलेगी। किराए के मकान में रहने वाले लेकिन एचआरए न पाने वालों को भी छूट मिली। सेक्‍शन 80 जीजी के तहत अब 24 हजार के बजाए एचआरए छूट की सीमा को बढ़ाकर 60 हजार रुपए कर दिया गया है। इन सभी छूटों का आकलन करें तो सबसे ज्‍यादा इकनम टैक्‍स ब्रैकेट में आने वाले लोगों को सेस और सरचार्ज के बिना कुल 10 हजार आठ सौ रुपए की छूट मिलेगी। इसके अलावा, पहली बार घर खरीदने के लिए 35 लाख तक का होम लोन लेने वालों को ब्‍याज पर अतिरिक्‍त 50 हजार रुपए की छूट मिली।

1. सेक्‍शन 80 सी के तहत 150000 रुपए तक की छूट को बिना कंसीडर किए करें इनकम टैक्‍स का आकलन

Income Tax slabs (without 80C consideration)
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2. 80C के तहत 150,000 रुपए और 80CCD के तहत एनपीएस में मिलने वाली 50,000 रुपए तक की छूट के साथ करें इनकम टैक्‍स का आकलन

Copy: Income Tax slabs (without 80C consideration)
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3. 80D, 80C के तहत 150,000 रुपए और 80CCD के तहत एनपीएस में मिलने वाली 50,000 रुपए तक की छूट के साथ करें इनकम टैक्‍स का आकलन

Considering 80D, 80C
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4. 80D, 80C के तहत 150,000 रुपए, 80CCD के तहत एनपीएस में मिलने वाली 50,000 रुपए और सेक्‍शन 24 के तहत 2 लाख तक की छूट के साथ करें इनकम टैक्‍स का आकलन

considering 80c, 80d, 80ccd, section 24 deduction
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