केंद्र सरकार ने लीव ट्रैवल कन्सेशन (LTC) नियमों में ढील देकर कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। अब केंद्रीय कर्मचारी एलटीसी के तहत होने वाली यात्रा का पैसा 4 महीने पहले ही निकाल सकेंगे। अभी तक यह नियम है कि केंद्रीय कर्मचारी यात्रा की प्रस्तावित तारीख के 65 दिन पहले ही एलटीसी का पैसा निकाल सकते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग (डीओपीटी) के मुताबिक, चूंकि रेलवे ने अब एडवांस टिकट बुकिंग की अवधि बढ़ा दी है, इसलिए एलटीसी के एडवांस रकम की अवधि भी बढ़ा दी गई है।

लोकसभा में अपने बजट भाषण में रेलमंत्री सुरेश प्रभु ने चार महीने पहले टिकट बुकिंग की सुविधा उपलब्‍ध कराने की घोषणा थी। उन्‍होंने एडवांस बुकिंग की अवधि 60 दिन से बढ़ाकर 120 दिन कर दी थी।