good news for central government employees: केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों के लिए आखिरकार राहत की खबर आ गई है। केंद्र ने अथॉरिटीज से रिटायर हो चुके लोगों के लिए पेंशन जारी करने की प्रक्रिया में तेजी लाने को कहा है। केंद्र सरकार द्वारा किए गए निरीक्षण में यह पाया गया है कि सेवानिवृत्त हो चुके लोगों को पेंशन प्रोसेस करने में कई बड़ी मुश्किलें आ रही हैं। हाल ही में एक अधिकृत ज्ञापन देकर इस बात पर प्रकाश डाला गया था कि पेंशन मामलों को फाइनलाइज़ करने में बढ़ती देरी के चलते सभी केंद्रीय पेंशनभोगियों इससे प्रभावित हो रहे हैं।
वित्त मंत्रालय के तहत आने वाले केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (Expenditure Coordination Section) ने एक ऑफिस मेमोरैंडम (कार्यालय ज्ञापन) जारी करके अथॉरिटीज को यह निर्देश दिया है कि CCS (Pension) Rules, 2021 के तहत तय की गई समयसीमा (Timelines) का सख्ती से पालन किया जाए।
सीसीएस (पेंशन) नियम 2021 का अनुपालन ना करने के जवाब में जारी किया गया ज्ञापन, समय पर पेंशन भुगतान सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित समयसीमा का पालन करने की आवश्यकता को रेखांकित करता है।
बढ़ते बैकलॉग से न केवल पेंशनभोगियों को असुविधा हो रही है, बल्कि अनिवार्य समय सीमा के साथ तालमेल बिठाने और रिटायर हो चुके लोगों पर अनुचित वित्तीय दवाब को कम करने के लिए तत्काल सुधार योग्य उपाय किए जाने की मांग भी हो रही है।
मेमोरैंडम में कहा गया है, ‘CCS (Pension) नियम 2021 के मुताबिक, सेवानिवृत्त लोगों को पेंशन का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए पेंशन मामलों को निर्धारित समयसीमा के भीतर निपटान करना जरूरी है।’
नए नियम सरकारी पेंशनों में होने वाली देरी के लिए स्पष्ट कदम और डेडलाइन को स्पष्ट करते हैं:
सत्यापन और तैयारी: रिटायरमेंट से एक साल पहले सर्विस डिटेल और दूसरे जरूरी कामों के सत्यापन की शुरुआत
फॉर्म जमा करना: सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट से छह महीने पहले अपना पेंशन फॉर्म जमा करना होगा।
ऑफिस रिव्यू: कार्यालय प्रमुख को सेवानिवृत्ति से चार महीने पहले पेंशन केस को पेंशन लेखा कार्यालय (Pension Accounts Office) को भेजना होगा।
पेंशन पेमेंट ऑर्डर (PPO): पीएओ (Pension Accounts Office) को पीपीओ (Pension Payment Order) जारी करना होगा और सेवानिवृत्ति से एक महीने पहले इसे Central Pension Accounting Office (CPAO)को भेजना होगा।
इसके अलावा, अगर अंतिम यानी फाइनल पेंशन प्रोसेस नहीं होती है तो अस्थाई पेंशन जारी की जा सकती है। यह सुनिश्चित करने के लिए सेवानिवृत्त लोगों को उनका पैसा समय पर मिले, PAO को यह निर्देश दिया गया है कि देरी से बचने के लिए कड़ाई से इनका पालन करें और इन समय-सीमाओं को कार्यालय प्रमुखों के साथ शेयर करें।
वर्ष 2024-25 के दौरान सेवानिवृत्त हो रहे केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन प्रोसेस करने के लिए टाइमलाइन:
-सेवानिवृत्ति की तारीख: Date of retirement
-पेंशनभोगी द्वारा कार्यालय प्रमुख को दस्तावेज़ जमा करने की तारीख (सेवानिवृत्ति से छह महीने पहले)
-कार्यालय प्रमुख द्वारा पेंशन लेखा कार्यालयों (Pension Accounting Offices) को पेंशन मामले सबमिट करना (4 महीने से अधिक नहीं)
-पेंशन लेखा कार्यालय (Pension Accounting Offices) द्वारा पेंशन को अंतिम रूप देना और उसे केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय को भेजना (सेवानिवृत्ति तिथि से 1 महीने पहले)।