प्रोविडेंट फंड (पीएफ) पर कई ऐसी सुविधाएं मिलती हैं जिसके बारे में लोगों को ज्यादा मालूम नहीं होता। ऐसी ही एक सुविधा बीमा की है। बहुत कम लोग जानते हैं कि उनके PF की रकम पर 7 लाख रुपये तक की बीमा मिलती है।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के एक एक्टिव कर्मचारी की अगर सेवा अवधि के दौरान मृत्‍यु हो जाती है तो उसके नॉमिनी को बीमा की रकम का एकमुश्त भुगतान किया जाता है। दरअसल, इम्पलॉई डिपॉज़िट लिंक्ड इंश्योरेंस योजना (EDLI) एक बीमा योजना है जिसकी सुविधा EPFO कर्मचारी को दी जाती है। ईपीएफओ के सदस्य खुद ब खुद इस योजना से जुड़ जाते हैं। EDLI में कर्मचारी को कोई रकम नहीं देनी होती है। कर्मचारी के बदले कंपनी प्रीमियम जमा करती है।

बीमा की राशि का कैल्कुलेशन मृत EPFO कर्मचारी की आखिरी 12 महीनों की सैलरी के आधार पर होता है। बीमा की रकम पिछले 12 महीनों में मिली सैलरी (बेसिक सैलरी + DA) के 30 गुना ज्यादा होती है। इसकी अधिकतम सीमा 7 लाख रुपये है। अगर इससे अधिक की रकम बनती है तब भी कर्मचारी के नॉमिनी को 7 लाख रुपये ही बीमा मिल सकती है।

इस बीमा राशि का लाभ सिर्फ परिवार के सदस्यों, कानूनी उत्तराधिकारी या सदस्य के नॉमिनी व्यक्ति द्वारा लिया जा सकता है। आपको बता दें इससे पहले बीमा योजना के तहत 6 लाख रुपये तक की रकम दी जा रही थी। योजना के तहत बीमा राशि पाने के लिए दावेदार को ईपीएफओ सदस्य का मृत्यु प्रमाण पत्र देना होगा। कानूनी उत्तराधिकारी द्वारा दावे के मामले में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र देना जरूरी होता है।