कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने पीएफ विड्रॉल के नियमों में कुछ बदलाव किए हैं। इसके तहत 36 महीनों से बंद पीएफ खातों पर 8.8 प्रतिशत की दर से ब्याज का प्रस्ताव रखा गया है। वर्तमान में इस तरह के खातों पर कोई ब्याज नहीं मिलता है। इस प्रस्ताव के लागू होने के बाद इस तरह के खातों से अंशधारक थोड़ी सी रकम ही निकाल पाएंगे। फिर चाहे उन्होंने नौकरी छोड़ दी हो। पूरी रकम अंशधारक के 58 साल के होने के बाद ही मिलेगी। लेबर मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी कर यह सूचना दी है।
नए नियमों के अनुसार, अंशधारक अब 55 साल की उम्र पूरी होने के बाद नहीं बल्कि 57 साल की उम्र पूरी करने के बाद ही अपने पीएफ विड्रॉल के लिए क्लेम कर सकेंगे। ईपीएफओ के पूर्व नियम के मुताबिक अंशधारक 55 साल की उम्र पूरी करने के बाद अपने पीएफ खाते से 90 फीसदी राशि निकाल सकते थे। अब रिटायरमेंट की उम्र 58 वर्ष होने के कारण यह अहम बदलाव किए गए हैं।
ईपीएफओ ने एक अन्य बदलाव करते हुए पीएफ से निकाली राशि को सीनियर पेंशन इंश्योरेंस स्कीम में इन्वेस्ट करने और भारतीय जीवन बीमा (एलआईसी) को ट्रांसफर करने के लिए उम्र सीमा 57 साल कर दी है। यह सीमा पहले 55 वर्ष थी। ईपीएफओ ने कहा कि पीएफ सब्सक्राइबर को अपने पैसे निकालने के लिए इम्पलॉयर से प्रमाण लेने की जरूरत नहीं होगी।