कोयला ब्लॉक आबंटन घोटाले के एक मामले में एक विशेष अदालत ने उद्योगपति नवीन जिंदल, पूर्व कोयला राज्यमंत्री दसारी नारायण राव और 13 अन्य के खिलाफ आपराधिक साजिश में आरोप निर्धारण का आदेश दिया है। विशेष सीबीआइ जज भरत पराशर ने कहा कि सभी आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120(आपराधिक साजिश) साथ में 409 और 420 और भ्रष्टाचार निवारक कानून की धारा 13(1)(सी), 13(1)(डी)के तहत आरोप तय किए जाएं। अदालत ने हालांकि कहा कि आरोपियों के खिलाफ औपचारिक तौर पर आरोप बाद में तय किए जाएंगे।

जिंदल और राव के अलावा अदालत ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, पूर्व कोयला सचिव एच सी गुप्ता तथा 11 अन्य के खिलाफ मुकदमा चलाने का निर्देश दिया है। सीबीआई ने 2008 में अमरकोंडा मुर्गादंगल कोयला ब्लाक के जिंदल स्टील एंड पावर लि. और गगन स्पॉन्ज आयरल इंडिया प्राइवेट लि. को आबंटन में कथित अनियमितता के लिए आरोपपत्र दायर किया था।

इनके अलावा अन्य आरोपी हैं- जिंदल रीयल्टी प्राइवेट लि. के निदेशक राजीव जैन, जीएसआइपीएल के निदेशक गिरीश कुमार सुनेजा और राधा कृष्ण सर्राफ, न्यू दिल्ली एक्जिम प्राइवेट लि. के निदेशक सुरेश सिंघल, सौभाग्य मीडिया लि. के प्रबंध निदेशक के रामकृष्ण प्रसाद और चार्टर्ड अकाउंटेंट ज्ञान स्वरूप गर्ग।

ये आरोपी फिलहाल जमानत पर हैं। साथ ही पांच कंपनियां जेएसपीएल, जिंदल रीयल्टी प्राइवेट लि. गगन इन्फ्राएनर्जी लि., सौभाग्य मीडिया लि. और न्यू दिल्ली एक्जिम प्राइवेट लि. भी इस मामले में आरोपी हैं। इस बीच, अदालत ने सुरेश सिंघल की माफी और वादामाफ गवाह बनने की याचिका पर सीबीआइ और 14 आरोपियों को नोटिस जारी किया है।