केन्द्र ने अरबों रूपए के पंजाब नेशनल बैंक घोटाला में आरोपी भगोड़े मेहुल चोकसी के भारत प्रत्यर्पण के लिये उसकी मेडिकल रिपोर्ट मंगाने के बंबई उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ मंगलवार को शीर्ष अदालत में याचिका दायर की। मेहुल चोकसी ‘पंजाब नेशनल बैंक’ (पीएनबी) घोटाला के प्रमुख आरोपियों में से एक है और इस समय कैरेबियाई देश एंटीगुआ में रह रहा है। केन्द्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली एक पीठ से कहा कि उच्च न्यायालय के इस आदेश चोकसी को भारत लाने के सरकार के प्रयासों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

शीर्ष अदालत ने कहा कि वह सरकार की याचिका पर विचार करेगी और उसे सूचीबद्ध करने के संबंध में आदेश देगी। उच्च न्यायालय ने चौकसी के पूरी तरह से स्वस्थ नहीं होने के दाव पर गौर करते हुये उसके वकील को उसकी मेडिकल रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है ताकि यह पता लगाया जा सके कि वह एंटीगुआ से भारत की यात्रा करने के लिए स्वस्थ है या नहीं।

गौरतलब है कि बीते सप्ताह प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 13000 करोड़ रुपये के पीएनबी घोटाले में भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को एंटीगुआ से वापस लाने के लिए एयर एंबुलेंस भेजने का प्रस्ताव रखा था। तब हाईकोर्ट के समक्ष दाखिल हलफनामें में ईडी ने कहा था कि वह मेहुल को भारत में सभी आवश्यक इलाज उपलब्ध कराएगा। इसके अलावा एयर एंबुलेंस के साथ मेडिकल एक्सपर्ट की एक टीम को भी भेजा जाएगा। करीब एक सप्ताह पहले चोकसी ने हाईकोर्ट में दाखिल हलफनामे में कहा था कि वह स्वास्थ्य कारणों से भारत लौटने में असमर्थ है। मेहुल के इस हलफनामे के जवाब में ईडी ने एयर एंबुलेंस के प्रस्ताव वाला हलफनामा दिया है।