सड़क पर गाड़ी चलाते समय अगर आप गाड़ी के सभी कागज लेकर चल रहे हैं और आप ट्रैफिक नियमों का पालन भी कर रहे हैं तो भी आपका चालान कट सकता है और आपको जेल भी हो सकती है। हम बात कर रहे है मोटर व्हीकल (संशोधन) एक्ट 2019 के बारे में जिसके कई ऐसे प्रावधान हैं जिनको न जानने के चलते आपको भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है और जेल भी जाना पड़ सकता है।

सड़क पर चलते वक्त ट्रैफिक नियमों को मानने के अलावा वाहन चालक के ऊपर एक और जिम्मेदारी होती है जो आपातकालीन वाहनों को रास्ता देना। अगर आप सड़क पर गाड़ी चलाते हुए आपातकालीन वाहनों को रास्ता नहीं देते हैं तो ऐसा करके आप अपने लिए मुसीबत खड़ी कर सकते हैं।

मोटर व्हीकल (संशोधित) एक्ट 2019 के नए नियमों के तहत अगर आप सड़क पर चल रहे हैं और आपके पीछे आपातकालीन वाहन जैसे एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड आदि वाहन हैं और आप उनको आगे निकलने का रास्ता नहीं देते या उनका रास्ता रोकते हैं तो नए एक्ट के मुताबिक धारा 197 ई के तहत आपका 10000 रुपये का जुर्माना या 6 महीने की जेल हो सकती है इसके अलावा जुर्माना और जेल दोनों भी लागू हो सकते हैं।

अगर आप चाहते हैं कि सड़क पर चलते वक्त आपको आपातकालीन वाहनों के चलते जुर्माना भरना या जेल न जाना पड़े तो सड़क पर गाड़ी चलाते वक्त यदि कोई आपातकालीन वाहन आपके पीछे आ रहा है और हॉर्न दे रहा है तो आपको तुरंत अपनी गाड़ी को साइड करके उस आपातकालीन वाहन को निकालने के लिए रास्ता देना होगा।

इस नियम का पालन करके न सिर्फ आप भारी जुर्माने से बचेंगे बल्कि आपातकालीन स्थिति में जा रहे वाहनों को रास्ता देकर आप किसी की जिंदगी बचाने में भी अहम योगदान देंगे। इसलिए सड़क पर चलते वक्त सतर्क रहें और किसी भी आपातकालीन वाहन को देखते ही तुरंत उसको ओवरटेक करने के लिए जगह दें।

केंद्र सरकार और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा सड़क पर होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कई प्रभावी कदम उठाने के साथ कई सख्त नियम भी बनाए गए हैं जिसमें मोटर व्हीकल (संसोधित) एक्ट 2019 में कई प्रावधान किए गए हैं।