Vehicle Registration in India: देश भर में कुछ दिनों पहले वाहनों के रजिस्ट्रेशन को रोके जाने की खबरें आई थीं। अब सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक बैठक में इस बात को साफ किया है वाहनों का पंजीकरण बंद नहीं किया गया है। ये बैठक इंडस्ट्री के स्टेकहोल्डर्स के साथ की गई थी, जिसमें FADA, SIAM और ACMA के प्रतिनिधि भी शामिल थें।
सरकार ने रजिस्ट्रेशन बंद होने के खबरों को लेकर कहा है कि, वाहनों के रजिस्ट्रेशन के लिए प्रयेाग में लाए जाने वाले एप्लीकेशन (Vahan 4.0) के एक्सेस को बैन किया गया था। ताकि बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाले वाहनों का रजिस्ट्रेशन न किया जा सके। लेकिन अब ऐसा नहीं है वाहनों का रजिस्ट्रेशन पहले की तरह ही किया जा रहा है।
पिछले साल मंत्रालय से देश के सभी वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट्स के प्रयोग किए जाने को अनिवार्य किया था। इसे बीते 1 अप्रैल से लागू किया जाना था। ये एक खास तरह का नंबर प्लेट होता है जिसमें इनबिल्ट सिक्योरिटी फीचर्स भी होते हैं। इसके लिए सड़क परिवहन मंत्रालय ने पहले ही एक अधिसूचना जारी की थी, और देश भर में एक ही तरह के नंबर प्लेट के प्रयोग की घोषणा की थी।
अब कैसे होगा रजिस्ट्रेशन: हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को अनिवार्य किए जाने के बाइ अब वाहनों के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी बदल चुकी है। इस सिस्टम के माध्यम से डीलरशिप पर ही वाहनों का रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाया जाएगा। नए वाहनों को खरीदने के बाद आपको डीलरशिप पर ही नंबर प्लेट मिलेगा।
जब आप कार खरीद लेंगे तो रिजनल ट्रांस्पोर्ट ऑफिस (RTO) आपके वाहन के लिए हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट जारी करेगा, जिसे वेंडर के माध्यम से डीलरशिप तक 24 घंटे के भीतर पुहंचाया जाएगा। डीलरशिप पर ही इस नंबर प्लेट को नए वाहन पर ड्रिल कर लगाया जाएगा। इसके अलावा वाहन के चेचिस नंबर सहित आगे और पीछे के नंबर प्लेट के फोटो को तत्काल वाहन एप पर अपलोड कर दिया जाएगा। दोनों ही नंबर प्लेट में एक यूनिक लेजर सीरियल नंबर है।
