Vehicle Registration in India: देश में सभी वाहनों पर पंजीकरण पर अनिश्चितकाल तक के लिए लगी हुई रोक अब हटा दी गई है। केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक बैठक में इस बात को साफ किया है कि वाहनों का रजिस्ट्रेशन पूर्व की तरह जारी है। नेशनल इनफॉरमेटिक्स सेंटर (NIC) ने केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के निर्देश के बाद वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर रोक लगाई थी।
मंत्रालय ने ये रोक इसलिए लगाया था क्योंकि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट यानि एचएसएनपी को ‘वाहन’ डाटा के साथ नहीं जोड़ा गया था। इसके बाद NIC ने वाहनों के रजिस्ट्रेशन के लिए प्रयोग में लाए जा रहे पैन इंडिया एप्लिकेशन को ब्लॉक कर दिया था। जिसके चलते वाहनों का रजिस्ट्रेशन नहीं किया जा सकता था।
लेकिन अब वाहनों का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। वाहनों का पंजीकरण अब डीलरशिप पर ही किया जाएगा। जब आप वाहन खरीदेंगे तो डीलरशिप स्थानीय आरटीओ से नंबर जारी करवाएगा। आरटीओ 24 घंटे के भीतर एक वेंडर के माध्यम से डीलरशिप पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट पहुंचाएगा। यहीं पर नंबर प्लेट को वाहन में लगाया जाएगा जिसके बाद आप वाहन को डीलरशिप से ले जा सकेंगे।
क्यों लागू हुआ नियम: दरअसल, सरकार ने बीते 1 अप्रैल से ही देश भर में चलने वाले सभी वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट यानि एचएसएनपी लगाना अनिवार्य किया है। ये एक खास तरह का नंबर प्लेट होगा जिसमें इनबिल्ट सिक्योरिटी फीचर्स होंगे। इसके लिए सड़क परिवहन मंत्रालय ने पहले ही एक अधिसूचना जारी की थी, और देश भर में एक ही तरह के नंबर प्लेट के प्रयोग की घोषणा की थी।
क्या है हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट: ये एल्यूमीनियम की बनी हुई एक खास प्रकार की नंबर प्लेट है। ये पूरी तरह से टेंपर प्रूफ होगा यानी कि इससे कोई भी छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। इस नंबर प्लेट की एक और विशेषता ये भी है कि इसकी दूसरी कॉपी नहीं बनाई जा सकती है। लेजर मार्क और होलोग्राम जैसे सेफ्टी फीचर्स को शामिल किया गया है।