New Motor Vehicle Act 2020: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में संशोधन को लेकर सूचना जारी कर दी है, जिसमें पूरी तरह से दोपहीया वाहनों को केंद्रित किया गया है। इस नए नियम को ‘Central Motor Vehicles Rules 2020’ नाम दिया गया है। भारत में दोपहीया वाहन चलाने वाले लोगों की सख्या अधिक है, और यह नया नियम मोटरसाइकिल पर सवार पिलियन की सेफ्टी, टू-व्हीलर लगेज कंपार्टमेंट और स्पेयर व्हील पर लागू होता है।
‘Rule 123’ के मुताबिक प्रत्येक उस मोटरसाइकिल पर साइड और रियर में हैंड ग्रिप और फुट रेस्ट को होना आवश्यक है, जिस पर पिलियन राइडर सवार होता है। इसके अलावा इस नियम के तहत व्हील कवर का होना भी जरूरी बताया गया है। कई बार पीछे बैठे व्यक्ति का कपड़ा बाइक के रियर व्हील में फंस जाता है, और राइडर को भारी दुर्घटना का शिकार होना पड़ता है।
दूसरे शब्दों में कहे तो 1 अक्टूबर 2020 से हर नई मोटरसाइकिल में आधे रियर व्हील को कवर किया जाएगा। हालांकि अभी तक मोटरसाइकिल के गार्ड के बारे में कोई भी उल्लेख नहीं किया गया है। बता दें, भारत में लोग पहले से ही अपनी बाइक मे एड होने वाली एक्स्ट्रा एस्सेसीरीज को लेकर नाखुश है, ऐसे में यह देखना होगा कि इस नियम के लागू होने पर ग्राहकों की क्या प्रतिक्रिया होती है।
भारत में बेची जाने वाली मोटरसाइकिल ज्यादात्तर पहिए के चारों ओर गार्ड ग्रिप के साथ आती हैं। बता दें, यह नियम वर्तमान में 30-दिन की नोटिस अवधि में है, फिलहाल देखना होगा कि परिवहन मंत्रालय नियम के साथ आगे बढ़ेगा या दोपहिया वाहन कंपनियों द्वारा इस बात पर आपत्ति जताई जाएगी।
बता दें, नए मोटर व्हीकल एक्ट के लागू होने के बाद देश भर में ट्रैफिक चालानों के नए मामले सामने आ रहे हैं। जिसमें कोई चालान कटने पर अपनी बाइक में आग लगा देता है, तो किसी का बाइक की पिछली सीट पर पालतू कुत्ते को बैठाकर ड्राइविंग करने की वजह से चालान कट जाता है। ऐसे में इस नए नियम को लोग कितनी तव्वजो देते हैं ये देखने लायक होगा।