जीएसटी कलेक्शन से जुड़ी एक अहम खबर सामने आ रही है।  अक्टूबर महीने में GST कलेक्शन 1 लाख 70 हजार करोड़ रुपये के आंकड़े के पार पहुंच गया है। यह जानकारी देते हुए वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) ने कहा कि अक्टूबर 2023 में 1.72 लाख करोड़ रुपये का जीएसटी कलेक्शन हुआ है और यह अब तक का दूसरा बढ़ा कलेक्शन है। इसमे सालाना आधार पर  13% की बढ़ोतरी हुई है। एक साल पहले अक्टूबर, 2022 में जीएसटी कलेक्शन 1.52 लाख करोड़ रुपये था।

क्या है जानकारी? 

वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) ने जानकारी दी है कि GST  कलेक्शन अक्टूबर में सालाना आधार पर 13 प्रतिशत बढ़कर 1.72 लाख करोड़ रुपये पर पहुंचा है। यह अहम पहलू इस लिए भी है कि यह GST कलेक्शन का दूसरा सबसे ऊंचा मासिक आंकड़ा है। 

मंत्रालय ने बयान में कहा, ‘‘अक्टूबर, 2023 के लिए जीएसटी राजस्व अप्रैल, 2023 के बाद दूसरा सर्वाधिक आंकड़ा है। अप्रैल, 2023 में जीएसटी कलेक्शन 1.87 लाख करोड़ रुपये रहा था।’’ वित्त वर्ष 2023-24 में औसत मासिक जीएसटी कलेक्शन 1.66 लाख करोड़ रुपये रहा है। यह पिछले साल की तुलना में 11 प्रतिशत ज्यादा है।

क्या है जीएसटी?

भारत में आम नागरिकों पर दो तरह के टैक्स लगते हैं- प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। आयकर और कॉर्पोरेट टैक्स इत्यादि प्रत्यक्ष कर हैं। बिक्री कर और सेवा कर इत्यादि अप्रत्यक्ष कर हैं। संविधान में 122वें संशोधन विधेयक के जरिए देश में लगने वाले सभी अप्रत्यक्ष करों की जगह एक जुलाई 2017 से केवल एक टैक्स “वस्तु एवं सेवा कर” लगाया गया था। दुनिया के 150 से अधिक देशों में ऐसी ही कर व्यवस्था लागू है। जीएसटी का मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स (वस्तु एवं सेवा कर) होता है।

जीएसटी परिषद ने सभी वस्तुओं और सेवाओं को चार टैक्स स्लैब (5 प्रतिशत, 12 प्रतिशत, 18 प्रतिशत और 28 प्रतिशत) में विभाजित किया है। जीएसटी परिषद ने 12011 वस्तुओं को इन चार वर्गों में रखा है। आम जनता के लिए उपयोगी करीब 80 वस्तुओं पर शून्य टैक्स (कर मुक्त ) लगेगा। सिगरेट, शराब और पेट्रोलियम उत्पादों (पेट्रोल, डीजल, केरोसीन और एलपीजी) को अभी जीएसटी से बाहर रखा गया है।