National Pension System: 1 फरवरी 2024 को देश का नया बजट पेश होगा। इस बार अंतरिम बजट है यानी चुनाव से पहले आने वाला बजट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया जाने वाला यह छठा बजट होगा। सरकार इस बजट में National Pension System (NPS) को और आकर्षक बनाने से जुड़ी बड़ी घोषणा कर सकती है। 75 साल से ज्यादा के वरिष्ठ नागरिकों के योगदान और निकासी पर टैक्स रियायतें बढ़ाने का ऐलान होने की उम्मीद है।

पेंशन फंड रेगुलेटर PFRDA ने Employees’ Provident Fund Office (EPFO) यानी कर्मचारी भविष्य निधि कार्यालय से कर्मचारियों द्वारा किए जा रहे योगदान के लिए टैक्सेशन के मोर्चे पर समानता की बात कही है। और इस बारे में आने वाले अंतरिम बजट में कुछ घोषणाएं होने की उम्मीद है।

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बता दें कि फिलहाल कर्मचारियों के कॉर्पस यानी कोष निर्माण में कर्मचारियों के योगदान में असमानता है। इसमें कॉर्पोरेट द्वारा बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते का 10 प्रतिशत तक योगदान को टैक्स में छूट दी गई है जबकि EPFO के मामले में यह दर 12 प्रतिशत है।

NPS को बढ़ावा देने का है इरादा

Deloitte की बजट अपेक्षाओं के मुताबिक, बता दें कि NPS के जरिए लॉन्ग-टर्म सेविंग्स को बढ़ावा देने और 75 साल से ज्यादा के सीनियर सिटीजन का टैक्स बोझ कम करने के लिए 75 साल ज्यादा के नागरिकों के लिए NPS का सालाना योगदान टैक्स फ्री होना चाहिए।

इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 75 साल से ज्यादा के नागिरक अगर NPS में योगदान करते हैं और रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो NPS को ब्याज और पेंशन के साथ जोड़ा जाना चाहिए। फिलहाल एनपीएस का 60 प्रतिशत हिस्से की निकासी टैक्स फ्री है।

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इसके अलावा, अभी कोई व्यक्ति पुराने टैक्स रिजीम के Section 80CCD (1B) के तहत NPS से 50,000 रुपये का योगदान टैक्स फ्री है। बता दें कि यह पुराने टैक्स रिजीम (old tax regime) के सेक्शन 80C में मिलने वाली 1.5 लाख रुपये की टैक्स छूट सीमा से अलग है।

गौर करने वाली बात है कि सरकार ने पिछले साल (2023) में फाइनेंस सेक्रेटरी T V Somnathan की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की। इस कमेटी को पेंशन सिस्टम को रिव्यू करने और बेहतर करने के सुझाव देने के लिए बनाया गया था। अभी तक इस कमेटी की रिपोर्ट आना बाकी है।