ATM PIN will not mandatory for Digital Payments: डिजिटल पेमेंट्स को सुरक्षित बनाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक लगातार प्रयास कर रहा है। केंद्रीय बैंक ने अब ऑनलाइन पेमेंट एग्रिगेटर्स और पेमेंट गेटवे कंपनियों के लिए नए निर्देश जारी किए हैं। इनमें कंपनियों से कहा गया है कि वे ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस के लिए एटीएम पिन डालने के विकल्प को देना बंद करें। इसकी बजाय OTP यानी वन टाइम पासवर्ड की व्यवस्था शुरू की जाए।
ऑनलाइन पेमेंट गेटवे कंपनियों जैसे Razorpay और CC Avenue को दिए निर्देश में यह बात कही है। इसका अर्थ यह है कि अब 2,000 रुपये से अधिक के किसी भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए अब वन टाइम पासवर्ड जरूरी होगा। दरअसल केंद्रीय बैंक का मानना है कि एटीएम पिन के विकल्प के जरिए फ्रॉड होने की आशंका है। ऐसे में वन टाइम पासवर्ड बेहतर विकल्प होगा क्योंकि वह सीधे यूजर के मोबाइल नंबर पर जाएगा और किसी अन्य व्यक्ति की ओर से ट्रांजेक्शन की आशंक कम होगी।
ईकॉमर्स कंपनियों को भी दिया बड़ा निर्देश: केंद्रीय बैंक ने ईकॉमर्स कंपनियों को लेकर भी आदेश देते हुए कहा कि ऑर्डर कैंसल होने या अन्य किसी मामले में रिफंड होने पर पैसा ग्राहक के उस बैंक खाते या क्रेडिट कार्ड में ही जमा होना चाहिए, जिसके जरिए पेमेंट किया गया हो। दरअसल कई कंपनियां रिफंड की स्थिति में बैंक खाते की बजाय रकम को ई-वॉलिट अकाउंट में ट्रांसफर कर रही हैं। इस रकम को बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना मुश्किल होता है।
पेमेंट एग्रिगेटर्स को नियुक्त करने होंगे नोडल अधिकारी: आरबीआई के नोटिफिकेशन के मुताबिक पेमेंट एग्रिगेटर्स की ओर से ग्राहक से एटीएम पिन नहीं मांगा जा सकता। इसके अलावा पेमेंट एग्रिगेटर्स को एक ग्राहकों की समस्याओं को हल करने के लिए नोडल अधिकारी की नियुक्ति का भी आदेश दिया है। इसके अलावा वेबसाइट, मोबाइल एप पर भी कम्पलेंट की फैसिलिटी का उल्लेख किया जाना चाहिए।