केंद्र सरकार ने ईएसआईसी के तहत चलने वाली अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना को अगले साल 30 जून तक के लिए बढ़ा दिया है। इसके अलावा कोरोना संकट के दौरान नौकरी गंवाने लोगों को इस स्कीम के तहत राहत पाने के लिए शर्तों में छूट भी दी गई है। अब इस स्कीम के तहत बेरोजगार लोगों को उनकी सैलरी का 50 फीसदी हिस्सा मिलेगा। इससे पहले 25 फीसदी रकम का ही प्रावधान किया गया था। यही नहीं इससे पहले नौकरी जाने के 90 दिनों के भीतर इस स्कीम के तहत राहत देने का प्रावधान था, लेकिन अब इसे 30 दिन ही कर दिया गया है। हालांकि यह छूट 1 जनवरी, 2021 से लागू होगी और 30 जून, 2021 तक मिलेगी। जुलाई 2018 में शुरू की गई इस स्कीम को दो सालों तक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर ही चलाया गया था। आइए जानते हैं, कैसे स्कीम का लिया जा सकता है लाभ…
– अगर आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको ESIC की अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा। आप कर्मचारी राज्य बीमा निगम की बेवसाइट पर जाकर अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना का फॉर्म डाउनलोड कर आवेदन कर सकते हैं।
– इसके तहत अचानक नौकरी छूटने के बाद दो साल तक एक निश्चित आर्थिक मदद दी जाती है। अगर आप संगठित क्षेत्र में नौकरी करते हैं और आपकी कंपनी आपका पीएफ या ईएसआई हर महीने आपके वेतन से काटती है तो आप इसके लिए पात्र हैं।
– यदि किसी गलत व्यवहार, निजी कारण या फिर किसी कानूनी कार्रवाई के चलते बेरोजगारी की स्थिति पैदा होती है तो इस स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा।
– ईएसआईसी के डाटा बेस में इंश्योर्ड व्यक्ति का आधार और बैंक खाता लिंक होना चाहिए। तभी उसे किसी तरह का फायदा मिल सकेगा।
– नौकरी छूटने के 30 दिनों के बाद ही इस स्कीम के लिए अब आवेदन किया जा सकता है। पहले यह समयसीमा 90 दिनों की थी।
– आपको इस स्कीम के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आपके आवेदन को मंजूरी मिलने के 15 दिनों के बाद आपके बैंक खाते में रकम ट्रांसफर की जाएगी।