7th Pay Commission Latest News: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सरकार ने एक राहत दी है। ये राहत यात्रा भत्ता से जुड़ी है। दरअसल, अब कर्मचारियों को यात्रा भत्ते का दावा करने के लिए यात्रा की तारीखों और गाड़ी का नंबर जैसे विवरणों का सेल्फ सर्टिफिकेशन देने की जरूरत नहीं होगी।

अब तक क्या थे नियमः अब तक कर्मचारियों को लोकल यात्रा के रीइंबर्समेंट क्लेम के लिए रसीद या वाउचर की जरूरत होती थी। इस वाउचर के आधार पर ही वह क्लेम का दावा कर सकते थे। लेकिन अब वित्त मंत्रालय के तहत काम करने वाले व्यय विभाग ने कहा है कि केंद्रीय कर्मचारियों को ट्रैवल अलाउंस क्लेम के लिए सेल्फ सर्टिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है।

दरअसल, पे लेवल 9 से 11 तक के अधिकारियों को वाउचर या रसीद के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। इसी को ध्यान में रखकर केंद्र सरकार ने राहत दी है।  इससे पहले लेवल 8 और इससे नीचे के कर्मचारियों को शहर के अंदर यात्रा करने पर वाउचर या रसीद सब्मिट करने से छूट दी गई थी।

आपको बता दें कि कोरोना को देखते हुए केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को जून 2021 तक के लिए महंगाई भत्ते की नई दर पर रोक लगी हुई है। वर्तमान में कर्मचारियों को 17 फीसदी के पुराने दर से भत्ता मिल रहा है।

जून 2021 के बाद कर्मचारियों को नई दर पर महंगाई भत्ता दिए जाने की उम्मीद है। बता दें कि महंगाई भत्ता साल में दो बार बढ़ाया जाता है। महंगाई बढ़ने के बाद कर्मचारियों के रहन सहन के स्तर पर प्रभाव न हो, इसके लिए भुगतान किया जाता है।