7th Pay Commission, 7th CPC Latest News: देश के पूर्वोत्तर राज्यों, लद्दाख, अंडमान-निकोबार और लक्षद्वीप जैसे सुदूर इलाकों में तैनात केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यह अच्छी खबर है। किसी इमरजेंसी में मिलने वाले यात्रा पास का इस्तेमाल अब कर्मचारी अपने घर की बजाय कहीं और ट्रैवलिंग के लिए भी कर सकेंगे। अब तक यह छूट अपने पोस्टिंग स्टेशन और होम टाउन की यात्रा करने पर ही मिलती थी। अब केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की ओर से कहा गया है कि कर्मचारी होम टाउन के अलावा ऐसे किसी अन्य शहर की भी यात्रा कर सकते हैं, जहां उनका परिवार रहता हो।
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की ओर से 28 फरवरी को जारी की गई अधिसूचना में कहा गया है कि यह 7वें वेतन आयोग को लागू करने की प्रक्रिया का ही एक हिस्सा है। आदेश के मुताबिक पूर्वोत्तर राज्यों, लद्दाख, अंडमान-निकोबार और लक्षद्वीप में तैनात केंद्रीय कर्मचारी अब उन जगहों पर यात्रा के लिए भी कंसेशन पास का लाभ उठा सकेंगे, जहां पिछली पोस्टिंग थी और वहीं उनका परिवार बसा हुआ है।
पूरी सर्विस के दौरान ऐसे दो अतिरिक्त पास का लाभ उठाया जा सकता है। हालांकि यह छूट पति/पत्नी या फिर बच्चों से मिलने जाने के लिए ही हासिल की जा सकेगी। संबंधित विभागों से मशविरा करने के बाद सरकार ने यह ऐलान किया है। सरकार का कहना है कि केंद्रीय कर्मचारी अपने होम टाउन के अलावा उन जगहों पर भी यात्रा कर सकेंगे, जिसका जिक्र उन्होंने इन क्षेत्रों में पोस्टिंग या ट्रांसफर से पहले परिवार के रिहायश के तौर पर किया था।
दो साल में एक बार मिलता है LTC का लाभ: गौरतलब है कि इन इलाकों में तैनात केंद्रीय कर्मचारियों को एलटीसी यानी लीव ट्रैवल कंसेशन मिलता है। इसके अलावा दो मौकों पर इमर्जेंसी पास कंसेशन का लाभ भी उठा सकते हैं। केंद्र सरकार के कर्मचारी दो साल में एक बार अपने होम टाउन की यात्रा पर एलटीसी का लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा 4 साल में एक बार देश में कहीं भी यात्रा पर यह लाभ हासिल कर सकते हैं।