2000 Rupee Note: RBI ने क्लीन नोट पॉलिसी के तहत 2000 रुपये के नोट को चलन से वापस लेने का ऐलान किया है। RBI इन नोटों को साल 2018-19 में ही छापना बंद कर दिया था। अब RBI ने यह ऐलान किया है कि दो हजार रुपये के नोट बैंक में 30 सितंबर तक जमा कराए जा सकेंगे। RBI ने यह भी जानकारी दी है कि दो हजार रुपये के नोट 19 रिजनल ऑफिसों पर 23 मई से बदले जा सकेंगे। एक बार में सिर्फ 20,000 रुपये तक के नोट बदले जा सकेंगे।

न्यूज एजेंसी ANI ने सूत्रों के हवाले से बताया कि 2000 रुपये का नोट 30 सितंबर के बाद भी लीगल टेंडर बना रहेगा। RBI को उम्मीद है कि लोगों के लिए बैंकों के साथ नोट बदलने के लिए 4 महीने का समय पर्याप्त है। चलन में मौजूद 2000 रुपये के ज्यादातर नोट 30 सितंबर की निर्धारित समय सीमा के भीतर बैंकों में वापस आ जाएंगे।

RBI ने बैंकों को आदेश दिया है कि अब वो ग्राहकों को 2000 रुपये के नोट देना बंद कर दे। RBI ने 2000 रुपये के नोट नवंबर 2016 में नोटबंदी के बाद पहली बार जारी किए थे। तब सरकार ने 500 रुपये और 1000 रुपये के नोटों पर वापस लेने का ऐलान किया था। इनके स्थान पर 500 रुपये के नए नोटों के अलावा भारतीय मुद्रा बाजार में 2000 का नोट जारी किया गया था।

मार्च 2017 से पहले जारी किए गए थे 2000 के 89% नोट

न्यूज एजेंसी ANI द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, 2000 के 89 फीसदी नोट मार्च 2017 से पहले जारी किए गए थे। इन नोटों का अनुमानित जीवन काल चार से पांच साल था। ऐसे में इन्हें चलन से बाहर होना ही था। ANI की रिपोर्ट में बताया गया कि 31 मार्च 2018 को सर्कुलेशन में मौजूद 2000 रुपये ने नोटों की वैल्यू करीब 6.73 करोड़ रुपये थी। यह 31 मार्च 2023 तक घटकर 3.62 लाख करोड़ रुपये हो गई।