संसद भारत की सर्वोच्च लेजिस्लेटिव बॉडी है। भारतीय संसद में राष्ट्रपति और दो सदन शामिल हैं – राज्यसभा और लोकसभा। राष्ट्रपति के पास संसद के किसी भी सदन को बुलाने और स्थगित करने या लोकसभा को भंग करने की शक्ति है। 26 जनवरी साल 1950 को भारत का संविधान लागू होने के बाद नए संविधान के तहत पहला आम चुनाव 1951-52 में हुआ और फिर पहली निर्वाचित संसद अप्रैल, 1952 में अस्तित्व में आई।
भारतीय संसद लोकतंत्र के सिद्धांतों में भारत के लोगों के विश्वास की अभिव्यक्ति है। भारतीय व्यवस्था में संसद के पास अपार शक्तियां हैं क्योंकि वह जनता की प्रतिनिधि है। देश में हर साल 5 साल में लोकसभा चुनाव होते हैं। इन चुनावों में विभिन्न लोकसभा सीटों से सांसद चुनकर लोकसभा पहुंचते हैं। ये सभी सांसद अलग-अलग दलों और विचारधाराओं से जुड़े होते हैं। इस समय भारतीय संसद में 543 चुने गए सांसद और 2 नॉमिनेटेड सदस्य बैठते हैं। चुनाव के बाद सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी के पास 272 सदस्यों की संख्या होना जरूरी है। संसद में विपक्ष दल या विपक्ष वो होता है जो बहुमत में मौजूद दलों का विरोध करते हैं।Read More