रिलायंस जियो के फ्री ऑफर की दोबारा जांच के आदेश; TDSAT ने नहीं लगाई रोक

दूरसंचार न्यायाधिकरण ने गुरुवार को दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) को रिलायंस जियो के मुफ्त प्रमोशनल ऑफर की दोबारा जांच करने को कहा, हालांकि इस ऑफर पर रोक नहीं लगाई गई है। सूत्रों के मुताबिक दूरसंचार विवाद निपटान एवं अपीलीय न्यायाधिकरण (TDSAT) ने दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) को मुद्दों की दोबारा जांच करने और दो सप्ताह के भीतर सूचित करने के निर्देश दिए हैं। नई कंपनी रिलायंस जियो ने साल 2016

के सितंबर में मुफ्त वॉयस और डेटा प्लान लांच किया था और इसे 31 मार्च, 2017 तक बढ़ा दिया था। इसके बाद मौजूदा आपरेटर भारती एयरटेल और आइडिया सेल्युलर ने रिलायंस जियो के खिलाफ 90 दिनों ज्यादा प्रमोशनल ऑफर जारी रखने को लेकर दूरसंचार न्यायाधिकरण में शिकायत दर्ज करवाई थी। हालांकि, न्यायाधिकरण ने इस ऑफर को रोकने का आदेश जारी नहीं किया है। पिछले हफ्ते न्यायाधिकरण ने दो ऑपरेटरों की अपील पर अपना आदेश सुरक्षित रखा था। गौरतलब है कि रिलायंस जियो ने सिर्फ 170 दिन में 10 करोड़ ग्राहकों का आंकड़ा पार कर लिया है। कंपनी के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने हाल ही में कई नए प्लान की घोषणा की। इस नए प्लान को जियो प्राइम ऑफर का नाम दिया गया है। जिसके मुताबिक, मौजूदा ग्राहकों को वर्तमान में मिल रही सर्विस 303 रुपए मासिक के भुगतान और एक बार 99 रुपए के मेंबरशिप शुल्क देने के बाद एक साल के लिए जारी रहेगी।

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