Electoral Bonds: सुप्रीम कोर्ट (supreme court) आज यानी गुरुवार को चुनावी बॉन्ड (Electoral bonds) की वैधता को लेकर फैसला (electoral bonds verdict) सुना सकता है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने नियमित सुनवाई के बाद 2 नवंबर 2023 को फैसला (supreme court on electoral bonds) सुरक्षित रख लिया था। सुप्रीम कोर्ट (supreme court news) ने अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए भारतीय चुनाव आयोग (ECI) से योजना के तहत बेचे गए चुनावी बॉन्ड के संबंध में 30 सितंबर, 2023 तक डेटा जमा करने को कहा था। इस मामले (electoral bonds explained) की सुनवाई चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने की है। इस बेंच में सीजेआई के अलावा जस्टिस संजीव खन्ना (sanjeev khanna) , जस्टिस बीआर गवई (justice br gavai), जस्टिस जेबी पारदीवाला (justice jb pardiwala) और जस्टिस मनोज मिश्रा (justice manoj mishra) शामिल हैं।