Supreme Court On Custodial violence & Death: सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस थानों में होने वाली हिंसा और मौतों को लेकर बेहद सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है कि हिरासत में किसी भी तरह की हिंसा नहीं की जा सकती। अदालत ने साफ कहा कि पुलिस खुद जज बनकर फैसला नहीं कर सकती, और देश ऐसे मामलों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी देशभर की कानून व्यवस्था
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