Supreme Court On Governor and President: बिल रोके रखना संविधान का काम रोकना- SC की केंद्र को फटकार

Supreme Court On Governor and President: चीफ जस्टिस बी.आर. गवई, जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा ने कहा कि राज्यपाल न तो विधानमंडल की बुद्धि को अनिश्चितकाल तक रोक सकते हैं और न ही संविधान के कामकाज में बाधा डाल सकते हैं। जस्टिस नरसिम्हा ने कहा, “कोई भी अंग (organ) संविधान के काम करने में रुकावट नहीं डाल सकता।” सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को साफ कह दिया कि राज्यपाल

(Governor) विधानसभा से पास हुए बिलों (Bills) पर अनिश्चितकाल तक नहीं बैठ सकते। राष्ट्रपति द्वारा भेजे गए Presidential Reference की सुनवाई के दौरान पांच जजों की बेंच में से तीन जजों ने अलग-अलग कड़ी टिप्पणियां कीं।

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