Hindenburg Case: Media Reporting रोकने की याचिका खारिज, Supreme Court ने खबरों पर नहीं लगाएंगे रोक!

पिछले हफ्ते न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ की अगुआई वाली पीठ ने अडाणी-हिंडनबर्ग(adani hindenburg) मामले में भारतीय निवेशकों की सुरक्षा के लिए नियामक तंत्र की समीक्षा के लिए एक विशेषज्ञ समिति के गठन पर सुनवाई पूरी कर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुप्रीम कोर्ट(supreme court) ने अडाणी-हिंडनबर्ग(adani hindenburg) मामले पर मीडिया रिपोर्टिंग(media marketing) पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया। यह याचिका वकील एमएल शर्मा (mL sharma)ने

दायर की थी। प्रधान न्यायाधीश धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ की पीठ ने कहा कि हम मीडिया के खिलाफ कभी भी कोई निषेधाज्ञा जारी नहीं करने जा रहे हैं। जब शर्मा ने यह कहते हुए अपने अनुरोध को दोहराया कि मीडिया सनसनी पैदा कर रहा है, तो प्रधान न्यायाधीश ने दोहराया कि वाजिब बात कीजिए, मीडिया रिपोर्टिंग पर रोक लगाने की बात मत कीजिए। उचित तर्क दें।

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