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सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को मोहम्मद शहाबुद्दीन की ज़मानत याचिका के खिलाफ सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में पटना हाई कोर्ट के फैसले पर स्टे लगाने से इंकार कर दिया है और साथ ही याचिका पर संज्ञान लेते हुए शहाबुद्दीन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है कि आखिर आपको ज़मानत कैसे मिली। दरअसल बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से शहाबुद्दीन के खिलाफ गैर ज़मानती वारंट जारी करने की मांग की थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल गैर ज़मानती वारंट जारी करने की मांग पर ध्यान नहीं दिया है। शहाबुद्दीन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार की याचिका के इलावा एक और मामले पर सुनवाई चल रही थी। यह याचिका तीन बेटों के पिता द्वारा दायर की गई थी, जिनकी हत्या का आरोप शहाबुद्दीन पर है। गौरतलब है कि 11 सितंबर को 11 साल बाद आरजेडी नेता शहाबुद्दीन को पटना हाईकोर्ट से ज़मानत मिली थी और वह भागलपुर सेंट्रल जेल से बाहर आ गया था। कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए सोमवार का दिन निर्धारित किया है।