सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने भारत के चुनाव आयोग को यह तय करने की अनुमति दी कि उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) और एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) के बीच किस गुट को ‘असली’ शिवसेना पार्टी (Shivsena Party) के रूप में मान्यता दी जाए और धनुष और तीर का चिन्ह आवंटित किया जाए।