Bulldozer Action Hearing: सुप्रीम कोर्ट ने ‘बुलडोजर जस्टिस’ के मामले की सुनवाई के दौरान मौखिक टिप्पणी में साफ कहा, ‘अगर सड़क के बीच में कोई धार्मिक संरचना है, चाहे वह गुरुद्वारा हो या दरगाह या मंदिर, यह जनता की राह में बाधा नहीं बन सकती.’ सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी में साफ कहा, ‘अगर सड़क के बीच में कोई धार्मिक संरचना है, चाहे वह गुरुद्वारा हो या दरगाह या मंदिर, यह जनता की राह में बाधा नहीं बन सकती.’ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम यह स्पष्ट कर रहे हैं कि संपत्ति ध्वस्त किए जाने का आधार यह नहीं हो सकता कि कोई व्यक्ति आरोपी या दोषी है. जस्टिस गवई ने मुस्कुराते हुए कहा, ‘जब मैं बॉम्बे में था, तब मैंने खुद एक फुटपाथ पर अवैध अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए थे. हम अदालतों को यह निर्देश देंगे कि जब अवैध अतिक्रमण के मामले में सुनवाई कर रहे हों तो ध्यान रखें.’