Same-Sex Marriage: सुप्रीम कोर्ट(supreme court) की 5 जजों की संविधान बेंच ने मंगलवार यानी 17 अक्टूबर को समलैंगिक विवाह (same sex marriage) मामले में बड़ा फैसला सुनाया है…कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि शादी को मान्यता देने का अधिकार सिर्फ संसद को है… कोर्ट इस पर कानून(same sex marriage law) नहीं बना सकता है…केवल संसद द्वारा बनाए गए कानून की व्याख्या कर सकता है…साथ ही सेम सेक्स मैरिज पर कोर्ट(supreme court on same sex marriage) ने कहा है कि सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए की इस तरह के मामलों में किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो…साथ कोर्ट ने राहत देते हुए कहा है कि समलैंगिक जोड़ों को भी बच्चा गोद लेने का अधिकार है… कोर्ट ने सरकार को समलैंगिक जोड़ों के लिए सेफ हाउस बनाने को भी कहा है… तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में क्या है पूरा मामला और कोर्ट(supreme court news) में क्या -क्या हुआ है….