योग गुरु बाबा रामदेव के पतंजलि आयुर्वेद की पांच उत्पादन इकाइयों पर हरिद्वार की एक स्थानीय अदालत ने 11 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। पतंजलि आयुर्वेद पर यह जुर्माना अपने उत्पादों के गलत नामकरण और भ्रामक विज्ञापनों को लगाने के चलते लगाया गया। एडीएम ललित नारायण मिश्रा की अदालत ने कंपनी से कहा कि इस जुर्माने का भुगतान एक महीने के भीतर करें। अदालत ने कहा कि पतंजलि आयुर्वेद
को गलत प्रचार का दोषी पाया गया क्योंकि कंपनी ने दर्शाया है कि उसके उत्पादों का उत्पादन उसकी अपनी इकाइयां करती हैं जबकि उनका निर्माण कहीं और होता है। जिला खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा कंपनी के खिलाफ 2012 में अदालत में केस दर्ज किया गया था। ये केस तब दर्ज किया गया जब सरसों का तेल, नमक, पाइनैपल जैम, बेसन और शहद के उत्पादों को सैंपल रुद्रपुर लेबोरेट्री में क्वालिटी टेस्ट के दौरान असफल रहे थे।
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