सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज यानी CBDT ने इनकम टैक्स के पंद्रहवां संशोधन के तहत ये नए नियम जारी किए हैं….. जिसका नोटिफिकेशन 10 मई 2022 को जारी किया गया था…. एक रिपोर्ट के अनुसार सरकार की मंशा उन लोगों को टैक्स के दायरे में लाने की है जो ज्यादा रुपयों के ट्रांजैक्शन करते हैं…. लेकिन उनके पास पैन नंबर नहीं है…. इसलिए वे बिना टैक्स चुकाए आसानी से भाग
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