कालाधन पर लगाम लगाने की नीति के तहत एक के बाद एक घोषणाएं कर रही केंद्र सरकार ने अब सोना रखने संबंधी नई घोषणा की है। गुरुवार को वित्त मंत्रालय की ओर से की गई घोषणा के मुताबिक, प्रत्येक संशोधित आयकर कानून के तहत पुश्तैनी गहनों और सोने पर टैक्स नहीं लगेगा। साथ ही घोषित आय से खरीदे गए सोने पर भी टैक्स नहीं लगेगा। जिस आय पर टैक्स नहीं
लगता, उससे या फिर उचित घरेलू बचत के पैसों से खरीदे गए सोने पर भी टैक्स नहीं लगेगा। वित्त मंत्रालय की ओर से की गई घोषणा के मुताबिक, हर शादीशुदा महिला 500 ग्राम सोना अपने पास रख सकती है। वहीं अविवाहित महिलाएं 250 ग्राम और पुरुष 100 ग्राम सोना अपने पास रख पाएंगे। अगर इन्कम टैक्स के छापे के दौरान इससे ज़्यादा मात्रा में सोना या ज़ेवर पाए गए और उसकी काली कमाई से खरीद नहीं करने संबंधी सबूत उपलब्ध नहीं कराए तो उसे ज़ब्त कर टैक्स वसूला जाएगा। सरकार ने नियमों पर स्थिति उन अफवाहों के बाद साफ की है, जिसमें कहा गया था कि जिन्होंने टैक्स फ्री इन्कम या अघोषित आय से आभूषण खरीदे हैं, उनका प्रस्तावित टैक्स बिल 2016 के तहत लगेगा। और अब वित्त मंत्रालय की इस घोषणा के बाद अब इन अफवाहों पर लगाम लग गया है।
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