Muslim women alimony: सुप्रीम कोर्ट (supreme court) ने तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं (muslim women divorce) के लिए गुजारा भत्ता देने का फैसला किया है। इसके लिए वह याचिका दायर कर सकती है। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने एक मुस्लिम युवक की याचिका को खारिज करते हुए यह आदेश दिया है। कोर्ट (supreme court) ने कहा है कि मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 1986 धर्मनिरपेक्ष कानून (muslim women protection of rights on divorce act 1986) पर हावी नहीं होगा। सुनिए क्या बोलीं ये महिला…