सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 पर अहम सुनवाई की और अधिनियम के कई प्रमुख प्रावधानों पर रोक लगा दी। अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि केवल वे लोग वक्फ बना सकते हैं जो पिछले पांच सालों से इस्लाम धर्म का पालन कर रहे हों। साथ ही, कोर्ट ने वक्फ संपत्तियों की स्थिति तय करने का अधिकार जिला मजिस्ट्रेट (DM) को देने वाले प्रावधान पर भी रोक लगा दी। इस फैसले के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है और विपक्ष ने केंद्र की मोदी सरकार पर कड़ा हमला बोला है।