योगी के खिलाफ खुल सकता है पुराना केस, हाईकोर्ट ने दी चुनौती की इजाजत

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ “नफरत फैलाने वाला भाषण देने” के मामले में जांच का आदेश न देने के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचे याचिकाकर्ताओं को अदालत ने दूसरी याचिका डालने की इजाजत दे दी है। सीएम आदित्यनाथ पर साल 2007 में गोरखपुर में  “नफरत फैलाने वाला भाषण देने” का आरोप था लेकिन राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री पर मुकदमा चलाने की इजाजत देने से इनकार कर दिया

था। हाई कोर्ट की दो सदस्यीय पीठ ने सरकारी वकील का ये तर्क खारिज कर दिया कि मुख्य आरोपी राज्य का सीएम बन चुका है इसलिए अब उस पर केस नहीं चलाया जा सकता। अदालत ने यूपी सरकार के एडवोकेट जनरल को “महत्वपूर्ण और गंभीर मामले” में अदालत में न हाजिर रहने पर भी फटकार लगाई। पिछले हफ्ते हाई कोर्ट की पीठ ने कहा था कि “जनता को कोई राहत नहीं है वाली स्थिति” में नहीं छोड़ा जा सकता।

और पढ़ें