Gyanvapi Case: 31 जनवरी को वाराणसी कोर्ट (varanasi court) ने एक आदेश जारी करते हुए हिंदू पक्ष (hindu on gyanvapi) को व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ की अनुमित दे दी थी। इसके बाद हिंदू पक्ष (hindu on gyanvapi) ने पूजा अर्चना शुरू कर दी। इस आदेश के खिलाफ मस्जिद (gyanvapi masjid) का रखरखाव करने वाले अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट (supreme court) का रुख किया। सुप्रीम कोर्ट (supreme court on gyanvapi) ने मुस्लिम पक्ष को इस मामले में हाईकोर्ट जाने को कहा। हाईकोर्ट में आज इस मामले की सुनवाई होनी है। मुस्लिम पक्ष (muslim on gyanvapi) की ओर से जिला कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है। हिंदू पक्ष की ओर से सभी तहखानों के एएसआई सर्वे की भी मांग की गई है। इसे लेकर वाराणसी कोर्ट (varanasi court) में याचिका दाखिल की गई गई। वाराणसी की अदालत में दायर की गई याचिका में दावा किया है कि मस्जिद के एक हिस्से प्लॉट नंबर 9130 में हिंदू देवी-देवताओं की प्रतिमाएं हैं। वाराणसी जिला कोर्ट (varanasi court) ने पिछले साल 21 जुलाई को एएसआई को एक सर्वे करने का निर्देश दिया था।