Gyanvapi Verdict: इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court) ने हिंदू पक्षों को ज्ञानवापी परिसर के ‘व्यास तहखाना’ में पूजा (Gyanvapi masjid puja) करने की अनुमति देने वाले आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को सोमवार को खारिज कर दी… मुस्लिम पक्ष ने वाराणसी जिला न्यायाधीश (Varanasi High Court) के आदेश के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court) में अर्जी देकर व्यास तहखाने में पूजा किए जाने पर रोक लगाने की मांग की थी… इस मामले में सोमवार को हाई कोर्ट (Allahabad High Court) से मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज होने के बाद अब व्यास तहखाने में पूजा पहले की तरह जारी रहेगी। साथ ही जिला मजिस्ट्रेट ‘तहखाना’ के रिसीवर के रूप में बने रहेंगे…