Arvind Kejriwal News: दिल्ली सीएम (Delhi CM) अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) के खिलाफ ईडी (ED) द्वारा दायर की गयी याचिका पर एडवोकेट रमेश गुप्ता (Advocate Ramesh Gupta) ने जानकारी दी. कोर्ट के स्पेशल जज द्वारा की गयी सुनवाई पर बात करते हुए उन्होंने (ramesh gupta) बताया कि, “जो हमे 174 आईपीसी (ipc 174) की अवहेलना के आरोप में समन (ED Summon) किया गया है, उसमें अगर सजा होती है तो 1 महीने की कैद या 500 रूपये जुर्माना या दोनों हो सकता है.”