दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को एक बड़ा झटका देते हुए कोरेक्स कफ सीरप, विक्स एक्शन 500 और कई एंटीबॉयोटिक दवाइयों समेत 344 फिक्स डोज़ कॉम्बिनेशन(FDC) दवाओं को प्रतिबंधित करने के केंद्र सरकार के फैसले को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि दवाओं पर प्रतिबंध लगाने का यह कदम ‘बेतरतीब ढंग’ से उठाया गया था। कोर्ट ने दवा बनाने वाली कंपनियों और हेल्थ सेक्टर से मिली 454 याचिकाओं
का निपटारा करते हुए यह फैसला सुनाया है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने एक फैसले में विक्स एक्शन 500, डी कोल्ड और कोरेक्स कफ सीरप समेत कुल 344 दवाओं पर मार्च में प्रतिबंध लगा दिया था। हालांकि कोर्ट ने 14 मार्च को ही इस प्रतिबंध पर स्टे लगा दिया था। दरअसल इस मामले में सुनवाई करते हुए 2 जून को फैसला सुरक्षित रख लिया था। और फिर दवा निर्माता कंपनी फाइज़र, ग्लेनमार्क, प्रॉक्टर एंड गैम्बल और सिपला, केंद्र सरकार और ऑल इंडिया ड्रग एक्शन नेटवर्क जैसी गैर सरकार संस्थाओं की याचिका पर नियमित सुनवाई के बाद यह फैसला दिया है। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार की दलीलों को ठुकराते हुए कहा है कि सरकार ने इन दवाओं पर प्रतिबंध लगाने के लिए नियमों की अनदेखी की है और अब कोर्ट ने इन दवाओं पर लगे प्रतिबंध को हटा लिया है।
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