दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने केंद्रीय सूचना आयोग यानि कि CIC के उस आदेस पर स्टे लगा दिया है जिसमें उसने CBSE से कहा था कि स्मृति ईरानी की क्लास दसवीं और बारहवीं की मार्कशीट को सार्वजनिक किया जा सकता है। CIC के इस आदेश के बाद CBSE ने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया था। CBSE ने हाई
कोर्ट में लगाई अपनी पिटीशन में कहा था कि किसी की भी मार्कशीट को सार्वजनिक करने का फैसला उसकी निजता का उल्लंघन करना है। दिल्ली हाई कोर्ट के इस स्टे के बाद ईरानी के 10वीं और 12वीं के रिकॉर्ड को पब्लिक नहीं किया जा सकेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मामले को आधार बनाकर स्मृति ईरानी के मामले में स्टे लगाया है। केंद्रीय सूचना आयोग ने CBSE को स्मृति ईरानी की 10वीं और 12वीं कक्षा के स्कूल रिकॉर्ड का निरीक्षण करने की इजाजत देने का निर्देश दिया था। साथ ही CBSE की यह दलील खारिज कर दी कि यह ‘निजी सूचना’ है। इस मामले में CBSE ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। गौरतलब है कि केंद्रीय मंत्री की ग्रेजुएशन की डिग्री को लेकर दायर याचिका को पटियाला हाउस कोर्ट पहले ही खारिज कर चुका है।
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