यूपी डीजीपी ने जारी किया ऑर्डर- गाय मारने या तस्करी करने वालों पर रासुका या गैंगस्टर एक्ट लगाओ

यूपी के डीजीपी सुलखान सिंह ने अपने नए आदेश में कहा है कि गौ-तस्करी करने वालों के ऊपर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए। इक्नॉमिक टाइम्स के मुताबिक यह खबर सामने आ रही है। खबर के मुताबिक डीजीपी सिंह ने कहा- “गौ-हत्या और तस्करी रोकने की बेहद जरूरत है। इस काम के लिए अपराधियों पर NSA 1980 या फिर गैंगस्टर ऐक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करना चाहिए।”

इस कानून के तहत किसी भी आरोपी शख्स को तीन महीने या फिर उससे ज्यादा के लिए हिरासत में रखा जा सकेगा। वहीं NSA मामले के तहत दर्ज किए गए केस को लेकर राज्य सरकार को केंद्र सरकार इसकी जानकारी 7 दिन के अंदर देनी होगी।

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