यूपी के डीजीपी सुलखान सिंह ने अपने नए आदेश में कहा है कि गौ-तस्करी करने वालों के ऊपर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए। इक्नॉमिक टाइम्स के मुताबिक यह खबर सामने आ रही है। खबर के मुताबिक डीजीपी सिंह ने कहा- “गौ-हत्या और तस्करी रोकने की बेहद जरूरत है। इस काम के लिए अपराधियों पर NSA 1980 या फिर गैंगस्टर ऐक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करना चाहिए।”
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