केंद्र सरकार ने बैंक खाता खोलने के लिए आधार कार्ड जरूरी कर दिया है। यानी अब आधार के बिना बैंक अकाउंट नहीं खुलेगा। जिनके पास आधार कार्ड पहले से है ऐसे सभी खाता धारकों को 31 दिसंबर 2017 तक आधार कार्ड लिंक कराना होगा। नहीं तो अकाउंट को बंद किया जा सकता है। इतना ही नहीं पचास हजार रुपए और उससे ऊपर के लेन-देन में भी आधार कार्ड जरूरी होगा।
माना जा रहा है कि इससे कालेधन पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी।
अब अगर किसी को नया बैंक अकाउंट खुलवाना है और उसके पास आधार कार्ड नहीं है, तो उसे आधार एनरोलमेंट का प्रूफ सबमिट करना होगा। और अकाउंट खुलने के 6 माह के भीतर आधार नंबर देना होगा। बता दें कि देश में एक अरब लोगों के आधार कार्ड बन चुके हैं। यानी देश की लगभग 80 फीसदी जनसंख्या के पास आधार कार्ड हैं।
इससे पहले केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने स्पष्ट कर दिया था कि 1 जुलाई से इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए आधार कार्ड नंबर जरूरी होगा। इसके अलावा नया पैन हासिल करने के लिए भी इसकी जरूरत होगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए गए फैसले में सिर्फ उन लोगों को ही ‘राहत’ दी गई थी, जिनके पास आधार कार्ड या फिर रजिस्ट्रेशन आईडी नहीं है।
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